14 जनवरी 2025 को नेपाल से भारत में अवैध रूप से कर रहा था घुसपैठ
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज! नेपाल से भारत में अवैध घुसपैठ करते समय पकड़े गए चीन के डोंगाटाओ लिये शहर लोंगशान हुनान प्रांत निवासी अभियुक्त पेंग मिन्हुई पुत्र पेंगगिंग को दोषी करार दिया है। उसे एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस कार्यालय के मीडिया सेल के अनुसार सोनौली पुलिस ने बीते 14 जनवरी को नेपाल से भारत में अवैध घुसपैठ करने के आरोप में चीनी नागरिक को पकड़ा था। जांच एजेंसियों के पूछताछ के बाद सोनौली पुलिस ने चीनी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
तत्कालीन उप निरीक्षक अभय कुमार उपाध्याय ने विवेचना के बाद बीते आठ मार्च को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान पीओ प्रवेन्द्र दिवाकर ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा की मांग की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के आधार पर उसे एक साल कैद की सजा सुनाई।


