मनोज कुमार त्रिपाठी
काठमांडू नेपाल ! राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) के अध्यक्ष रवि लामिछाने को 65 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। जिला अदालत कास्की ने सहकारी घोटाले के आरोप में चल रही जांच के दौरान लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
जिला न्यायाधीश नितिज राय की बेंच ने गुरुवार को रवि लामिछाने को 65 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
सहकारी घोटाला, संगठित अपराध और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने को गत कार्तिक 2 (अक्टूबर-नवंबर) को काठमांडू में स्थित रास्वपा के केंद्रीय कार्यालय से गिरफ्तार कर कास्की ले गई थी।
पोखरा की सूर्यदर्शन सहकारी के बचत धनराशि को गैरकानूनी तरीके से गोर्खा मीडिया में स्थानांतरित करने का आरोप है। इसी के आधार पर संसदीय जांच समिति ने गोर्खा मीडिया के तत्कालीन प्रबंध निदेशक रवि लामिछाने पर कार्रवाई की सिफारिश की थी।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद, सरकारी वकील के कार्यालय ने 7 पूष (दिसंबर-जनवरी) को जिला अदालत कास्की में मामला दायर किया। मामले में सरकारी वकील ने सहकारी घोटाले के आरोप में रवि लामिछाने पर कुल 3 करोड़ 37 लाख 65 हजार रुपये के हर्जाने का दावा किया है।