जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया उद्योग व व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक

उमेश चन्द्र त्रिपाठी 

महराजगंज! जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु व व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी ली।

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 127 के सापेक्ष 315 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमे अलग-अलग बैंकों द्वारा 181 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और 153 मामलों में ऋण वितरित भी किया जा चुका है। योजना में जनपद की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर निर्धारित लक्ष्य 124.69 प्रतिशत के सापेक्ष 224.46 प्रतिशत रही।

उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 24 लक्ष्य के सापेक्ष 42 आवेदन बैंको को भेजे गए हैं, जिसमे 25 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए विभिन्न बैंकों द्वारा सभी मामलों में ऋण का वितरण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उपायुक्त उद्योग को उद्यमियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए उनकी समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने उद्यमियों से उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्या के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिया और उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा।

जिलाधिकारी ने उपायुक्त वाणिज्य कर को व्यापार मंडलों के साथ लगातार समन्वय करते हुए व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में सभी व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर जीएसटी प्राप्ति बढ़ाने के लिए कहा।

जिलाधिकारी ने राज्यकर विभाग की जीएसटी एमनेस्टी योजना में पंजीकरण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए से व्यापारियों को बताया कि वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में जी0 एस0 टी0 अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत कर अर्थदण्ड और ब्याज माफी का लाभ दिनांक 31.03.2025 तक मात्र कर जमा करते हुए प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए धारा-73 के अधीन जारी नोटिस, विवरण अथवा पारित आदेश में उल्लिखित कर के मद की धनराशि को दिनांक 31 मार्च 2025 तक जमा कर दिया जाता है एवं कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है अथवा दाखिल की गयी अपील वापस ले ली जाती है तो व्यापारी/करदाता को ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि की छूट प्राप्त होगी। 

उन्होंने व्यापारी बंधुओं से योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा पंजीयन कराने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह योजना बेहद लाभप्रद है और सभी से अनुरोध है कि योजना का लाभ उठाएं और कर जमाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, सहायक आयुक्त राज्यकर प्रियंका

श्रीवास्तव,सहायक आयुक्त उद्योग राकेश जायसवाल सहित उद्योग और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।

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