उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज! दो साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी महराजगंज के पूर्व भाजपा नेता और अधिवक्ता राही मासूम रजा को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को बचाने में शामिल सिपाही आदिब खान और गुड्डू खान को चार-चार साल की जेल की सजा दी गई है। घटना दो साल पहले सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में घटी थी, जहां संतकबीरनगर जिले का एक दलित परिवार राही मासूम रजा के मकान में किराए पर रहता था। परिवार की बड़ी बेटी के साथ राही मासूम रजा ने दुष्कर्म किया। जब पीड़िता के पिता ने इसका विरोध किया तो उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले को दबाने और आरोपी को बचाने के लिए सिपाही आदिब खान और गुड्डू खान ने कई प्रयास किए लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आ गया।
कोतवाली पुलिस ने पुख्ता सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और दोषियों को गिरफ्तार किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा फैसला सुनाया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और कहा कि मुझे न्याय मिल गया।