बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित, पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाही के निर्देश
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज! पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा ड्रोन से चोरी, जासूसी और अफवाह फैलाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव अकाउंट्स की निगरानी कर ड्रोन उड़ाने वालों की फोटो या वीडियो मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ताकि लोग निर्देशों से अवगत रहें। जिन व्यक्तियों के पास ड्रोन कैमरे हैं, उन्हें संबंधित थाने से संपर्क कर आवश्यक दिशा-निर्देश लेने होंगे।
पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों/चौराहों पर चौपाल लगाकर ड्रोन/चोर के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया तथा बताया गया कि फर्जी अफवाहों पर ध्यान ना दें। लोगों से अपील की गई कि भविष्य में इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल डायल 112 पर कॉल करें अथवा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें जिससे कि तत्काल उक्त के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा सके। ड्रोन/चोर की अफवाह फैलाने के संबंध में अब तक 02 अभियोग पंजीकृत कर कुल 16 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है।















