ब्राम्हण महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक निलंबित, मुकदमा दर्ज

महिला शिक्षकों में भारी आक्रोश, बीएसए बोलीं – होगी कड़ी कार्रवाई

उमेश चन्द्र त्रिपाठी

महराजगंज! परतावल ब्लॉक के बेसिक शिक्षा विभागीय ग्रुप “एकेडमिक इन्फो परतावल” में ब्राम्हण महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। महिला शिक्षकों की शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

 

 

जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 10:33 बजे शिक्षक ने ग्रुप में अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इससे महिला शिक्षकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की ।

इस मामले में श्यामदेउरवा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

 

 

इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पाण्डेय ने कहा कि आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

स्थानीय शिक्षकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल महिला शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं बल्कि शिक्षा विभाग की छवि भी खराब करती हैं। उन्होंने मांग की है कि आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो।

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